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दूध, रोटी, पनीर टैक्स फ्री, इंश्योरेंस और दवाओं पर भी राहत

GST स्लैब घटकर केवल 5% और 18% रह गए
दूध, रोटी, पनीर, इंश्योरेंस और जीवन रक्षक दवाएं टैक्स फ्री
सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो सेक्टर को बड़ी राहत


GST काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि देश की GST संरचना अब और अधिक सरल बना दी गई है। अब तक 5%, 12%, 18% और 28% वाले चार टैक्स स्लैब थे, जिन्हें घटाकर केवल 5% और 18% कर दिया गया है। यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है क्योंकि अब रोजमर्रा की कई चीजें और सेवाएं पहले से सस्ती हो जाएंगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि दूध, रोटी, पराठा, पनीर, छेना और चपाती जैसे फूड आइटम्स को पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। इसके अलावा हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर भी टैक्स हटा दिया गया है, जिससे खासतौर पर मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को सीधा फायदा होगा।

सरकार ने ऐलान किया कि 33 जीवन रक्षक दवाएं और दुर्लभ बीमारियों की दवाएं अब GST मुक्त होंगी। इसका मतलब यह है कि कैंसर और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अब कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध होंगी।

निर्माण क्षेत्र को भी राहत दी गई है। सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह टीवी, एयर कंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अब 18% के स्लैब में आ जाएंगे।

ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी फायदा होगा। अब छोटी कारें, 350cc तक की मोटरसाइकिलें, थ्री-व्हीलर और ऑटो-पार्ट्स 28% की बजाय केवल 18% टैक्स पर आएंगे। इससे वाहन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी।

किसानों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। ट्रैक्टर, खेती-बागवानी की मशीनें, हार्वेस्टिंग मशीनें और कम्पोस्टिंग उपकरण 12% से घटाकर 5% पर टैक्स होंगे। साथ ही जैव कीटनाशक और उर्वरक भी सस्ते होंगे।

टेक्सटाइल उद्योग को भी बड़ा फायदा मिलेगा। मानव निर्मित फाइबर (18% से 5%) और यार्न (12% से 5%) पर टैक्स घटा दिया गया है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण जैसे सोलर कुकर, बायोगैस प्लांट, पवन चक्की और सोलर वॉटर हीटर भी 12% से घटाकर 5% पर आ गए हैं।

हालांकि, सरकार ने लग्जरी और सिन गुड्स पर टैक्स बढ़ा दिया है। अब तंबाकू, पान मसाला, कार्बोनेटेड ड्रिंक, बड़ी कारें, याट और प्राइवेट विमान पर 40% टैक्स लगेगा। हालांकि, तंबाकू पर नई दर बाद में लागू होगी।

विशेषज्ञों का कहना है कि इससे सरकार को राजस्व में सालाना 85,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। लेकिन वित्त मंत्री का दावा है कि खपत बढ़ने और टैक्स चोरी कम होने से इसका नुकसान लंबे समय में पूरा हो जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि इसका फायदा आम जनता, किसान, MSME, महिलाएं, युवा और मध्यम वर्ग को मिलेगा।

यह नई GST दरें 22 सितंबर 2025 यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी।